शादी का झांसा देकर छेडछाड करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी निहाल पिता हुकुमचंद कोरी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रषेखर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त की मां ने दिनांक 17.03.2019 को थाना मोतीनगर में इस आषय की रिर्पोट लेख करायी कि दिनांक 16.03.2019 को शाम रात्रि में 03 बजे जब उसकी नीद खुली तो उसकी बेटी घर पर नही थी। आसपास तलास किया परन्तु उसका कुछ पता नही चला। उक्त सूचना के आधार पर थाना मोतीनगर ने गुम इंसान सूचना लेखबद्व की गई और संदेही आरोपी निहाल कोरी के विरूद्ध अपराध धारा 363 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया जिसके उपरांत अभियोक्त्री ने आपबीती पुलिस को बतायी कि आरोपी द्वारा उसे शादी का झांसा देकर ले जाया गया तथा उसके साथ छेडछाड की। अभियोक्त्री की चिकित्सीय परीक्षण एवं न्यायालयीन कथन कराये गये। विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेष किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी निहाल पिता हुकुमचंद कोरी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रषेखर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।