सागर. 20 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल को धारा 323, 324, 325, 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मोहन पिता रागा सोलंकी निवासी रागा फल्या मरदईए जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा नाबालिक से शादी कर संबंध बनाने वाले आरोपी संदीप पिता मंसुखभाई सोंलकी सवरकुण्डा जिला अमरेली गुजरात की धारा 363,366, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5/6एल पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर जमानत आवेदन निरस्त किया गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा जफर खान द्वारा अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा जिला बड़वानी कि धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी बिषन पिता रामेश्वर निवासी झरीमाता को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 5000 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह
सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपी जितेन्द्र पिता रायसिंह निवासी अरिहंत कॉलोनी खेतिया, जिला बडवानी की धारा 354 भादवि के तहत जमानत निरस्त कि गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.01.2021 को शाम करीब 4ः15 बजे फरियादीया अपनी छोटी बहन,
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा मारपीट करने के आरोप में आरोपी दुफारिया पिता कैलाश निवासी ग्राम आवली थाना पाटी जिला बड़वानी को धारा 294, 325, 506, भादवि में 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की
सागर. न्यायालय नीलेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुजान यादव निवासी ग्राम चमारी जिला सागर म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में पिन्टु पिता नानसिंह डुडवे निवासी ग्राम सीदडी जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1900 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी प्रवीण उर्फ पिंटु मनोहर नि. ग्राम सजवानी, जिला बड़वानी को कच्ची हाथ भट्टी शराब को विक्रय करने एवं अवैध रूप से आधिपत्य रखने के लिए म.प्र.आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत 1 वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये के
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में दादु पिता कोमा निवासी चापडिया मोहल्ला पलसुद जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2200 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले में सट्टा लिखने के आरोप मे आरोपीगण कपिल पिता मोहनलाल, रोहित पिता सुनील एवं संजय पिता मधुसुदन निवासीगण पाटी को धारा 13 जुआ अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100-100 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी द्वारा छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी की धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में दुष्कर्म करने के आरोपी सुनिल पिता रमेश 19 वर्ष नि. थाना पलसुद जिला बड़वानी, को धारा 363, 366(ए), 376, 376( 2)एन, 5एल/06 पाक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी झिमरिया पिता नरान उम्र 31 वर्ष निवासी आवली थाना पाटी जिला बडवानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी सुधीर उर्फ जानू यादव जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक
सागर. न्यायालय हेमन्त कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपीगण संतोष लिटोरिया का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29.12.2020 को मुखबिर की
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी चंदन रैकवार निवासी बाजार वार्ड देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे द्वारा आरोपी विक्रांत पिता भावराव उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम दोंदवाड़ा, जिला बड़वानी को धारा 4 (क) द्युत अधिनियम में 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने