बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी द्वारा आरोपी जाडिया पिता वाहरिया बारेला निरू- खरतिया फालिया ग्राम फूलजवारी थाना पलसूद की धारा 458, 506, 376(2)एन,376 (एबी) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी लालू पिता सोमा उम्र 20 वर्ष निवासी खेतिया रोड़ निवाली, जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1575 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन
सागर. न्यायालय उमाशंकर अग्रवाल अपर सत्र न्यायालय बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामप्रसाद अहिरवार एवं वंशीलाल अहिरवार को नाबालिग से बलात्संग करने एवं हत्या करने तथा साक्ष्य छिपाने के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए मृत्यूदण्ड से दंडित किया। प्रकरण जघन्न होने के कारण प्रकरण का सतत मोनीटरिंग संचालक लोक अभियोजन विजय यादव भा.पु.से.
सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी किशना उर्फ बन्टी ग्राम वेरखेडी थाना आगासौद जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार वरूआ, बीना ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी टेकसिंग उर्फ टीकाराम गौड़ निवासी तहसील देवरी जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण
भोपाल. अपर सत्र न्यायाधीष भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी विनोद मीना उम्र 24 वर्ष को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, 354 भादवि एक वर्ष एवं 500 रूपये एवं 9/10 पाक्सो एक्ट में 5 वर्ष के कारावास
भोपाल.अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने 10 वर्षीय बालिका के साथ घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी न्यायालय द्वारा आरोपी को विनोद मीना उम्र 24 वर्षीय को धारा 452 भादवि में 3 वर्ष एवं 500 रूपये अर्थदण्ड 354 भादवि एक वर्ष एवं 500 रूपये से एवं 9/10 पाक्सो एक्ट में
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा बड़वानी द्वारा अपने फैसले में आरोपी संतोष पिता टोपल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तलून जिला बडवानी को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ सा.द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा बिना ड्राइविंग लायसेंस व शराब पीकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के आरोप में आरोपी मगन पिता गोरखसिंह उम्र 27 वर्ष निवासी गुडी थाना पाटी, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 185 में 2000 रू. जर्माना, धारा 3/181 में 500
सागर. न्यायालय श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अमित पिता बलराम अहिरवार उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बगरोन थाना रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी राकेश कुमार सोनी सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी केशव उर्फ कृष्णा पिता शांतिलाल लोनखेड़े उम्र 37 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम करावास तथा 10,000/- रू. का अर्थदण्ड एवं लैगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा
सागर. न्यायालय हेमंत अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण परसा बंजारा, मनोज कुशवाहा, महेश लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार
सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने शराब के लिए पैसे ना देने पर चाकू से चोट कारित करने वाले आरोपी रोहित लोधी का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार, देवरी
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में सुरेश पिता गणपत निवासी सिदड़ी पटेल फल्या, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1400 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में बिसन पिता नरगिया निवासी सिदड़ी, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1600 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने दहेज के लिए प्रताडित करने वाले आरोपी अभय तिवारी उम्र 36 साल निवासी गोपालगंज जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार खातेकर ने पक्ष रखा।
सागर. न्यायालय रविन्द्र धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी, सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी जिला सागर
सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री साक्षी मसीह के न्यायालय ने आरोपीगण छोटू उर्फ प्रियंक पिता राकेश श्रीवास्तव उम्र 22 साल, सुरेश पिता बाबूलाल पाल उम्र 31 साल तथा गोलू उर्फ प्रशांत पिता राकेश पटेल उम्र 18 साल सभी निवासी ग्राम रामनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत
बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गारदा पिता पठान उम्र 30 वर्ष निवासी खरतिया फलिया निवाली जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1650 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी
सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस