अंतिम तिथि 15 जुलाई : उप संचालक कृषि ने दिये कृषकों को बीमा से जोड़ने का लक्ष्य

बलरामपुर/धीरेन्द्र कुमार द्विवेदी. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् मौसम खरीफ मुख्य फसल धान, मक्का, अरहर एवं उड़द फसल को अधिसूचित किया गया है। फसल बीमा जिले के कृषकों हेतु नजदीकी बैंक, च्वाईस सेंटर एवं सहकारी समिति के माध्यम से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का किया जाना है। खरीफ मौसम हेतु ऋणी एवं अऋणी कृषकों की फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2020 निर्धारित किया गया है। फसल बीमा हेतु अधिसूचित बीमा इकाई ग्राम निर्धारित किया गया है, बीमा इकाई में अधिसूचित फसल का रकबा 10.00 हेक्टेयर या इससे अधिक होने पर उक्त फसल को संबंधित इकाई में अधिसूचित किया गया है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) तथा गैर ऋणी कृषक (भू-धारक व बटाईदार) शमिल हो सकते हैं। बीमा कंपनी बजाज एलायंस, जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के द्वारा जिले के समस्त क्षेत्र में बीमा का कार्य कर रहे हैं। खरीफ वर्ष 2020-21 हेतु उप संचालक कृषि द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक मित्र तथा आत्मा योजना के एटीए एवं बीटीएम को क्रमशः 50-50 कृषकों को जोड़ने हेतु प्रेरित करने का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, कृषक मित्र, एटीएम एवं बीटीएम अपने क्षेत्र के अऋणी कृषकों से चर्चा कर 50-50 कृषकों को चिन्हांकन कर उन्हें फसल बीमा से जोड़ने हेतु योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी देंगे।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!