December 12, 2020
अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के विरुद्ध जांच का आदेश
अंबिकापुर. डी०के०सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा अंबिकापुर नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी के द्वारा मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण की खुली छूट देने के संबंध में दिनांक 5/11/2020 को एक शिकायत आवेदन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त शिकायत में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया था कि मनेंद्ररोड अंबिकापुर पंजाब गार्डन के सामने स्थित अंबिका स्टील इंडस्ट्री का दुकान का निर्माण किया गया है उक्त निर्माण मई-जून 2020 की पूर्व से चला आ रहा था तथा दुकान से बाहर सड़क से सटा कर उक्त दुकान के सामने एक गड्ढा किया गया जिसमें सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया जो कि नगर निगम से अनुमोदित नक्शा के विपरीत है।
उक्त टैंक का निर्माण जब अंबिका स्टील के स्वामी के द्वारा कराया जा रहा था तब डी०के० सोनी अधिवक्ता द्वारा फोटो सहित दिनांक 7/6/2020 को व्हाट्सएप के माध्यम से निगम आयुक्त हरीश मंडावी को शिकायत किया गया था जिस पर आयुक्त द्वारा टीम भेजने की बात कही गई थी तथा काम रुकवाने को भी कहा गया था लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों से मिलीभगत कर अंबिका स्टील फर्नीचर के मालिक के द्वारा उक्त निर्माण को जोर शोर से पूरा कर लिया गया। नगर निगम आयुक्त द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से यह भी आश्वासन दिया गया था कि उसको नोटिस जारी कर निर्माण को तोड़ने लेकिन नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी अवैध निर्माणकर्ता संतोष कुमार अग्रवाल से अवैध सांठगांठ कर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई जबकि नगर निगम आयुक्त निर्माण होने के समय भी अवैध निर्माण की फोटोग्राफ तथा अन्य जानकारियां दी गई थी लेकिन श्री हरीश मंडावी उपरोक्त सभी शिकायत को दरकिनार कर अवैध निर्माण की खुली छूट दे दी तथा निर्माण नगर निगम को लाखों के राजस्व की क्षति पहुंचाई।
नगर पालिका निगम द्वारा जो भवन अनुज्ञा दिया गया है उसमें साफ तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि भूखंड रेखा सड़क के मध्य सामने से 12 मीटर छोड़कर होगी तथा सेट बैक्स छोड़े सामने 7.5 मीटर पीछे 10.6 मीटर बाजू 4.81 मीटर व दूसरे बाजू 0 मीटर इसके अलावा कुछ निर्माण कुल निर्माण क्षेत्रफल भूतल तथा प्रत्येक पर जीफाईफ 655.36, एफ एफ 539.45 एफएफ 375.19 वर्ग मीटर (residential) (residential) (residential) भवन निर्माण से अधिक न हो, भवन ऊंचाई 11.46 मीटर से अधिक ना हो, फर्शी क्षेत्र 1.5 मीटर से अधिक न हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 64 के अनुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा इसके अलावा जलमल निकास, सेप्टिक टैंक, सोकपीट, नाली वाटर सप्लाई लाइन आदि सर्विसेस नियमों के अंतर्गत क्षमता की गणना करते हुए निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेबल पर रखें कोई चबूतरा निर्माण ना करें। उपयुक्त शर्तों के अधीन अन्य निर्माण हेतु दिया गया था तथा निर्माण residential स्वीकृत है लेकिन उक्त भवन को व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है जिसके संबंध में नियम निगम आयुक्त आंख बंद कर छूटी दिए हैं।
उपरोक्त शर्तो में से बहुत सारे शर्तों का उल्लंघन खुले रुप से संतोष कुमार अग्रवाल के द्वारा किया जा रहा था जिसकी शिकायत मौखिक माह जून में तथा लिखित 9/9/2020 को नगर निगम आयुक्त अंबिकापुर हरीश मंडावी को किया गया लेकिन उपरोक्त अवैध निर्माण पर किसी प्रकार के रोक ना लगाते हुए उससे मिलीभगत कर मोटी रकम लेकर अवैध निर्माण करने की छूट दे दी गई जबकि कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी निवेदन किया गया।
जिसके कारण डी०के० सोनी के द्वारा प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन विकास विभाग को 5/11/2020 को की गई जिसकी गंभीरता को देखते हुए एच०आर० दुबे उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा श्री हरीश मंडावी आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर के विरुद्ध उपरोक्त तथ्यों की जांच करने हेतु दिनांक 4/12/2020 को संचालक नगरीय प्रशासन विभाग विकास विभाग संचनालय रायपुर को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि शिकायत आवेदन पर जांच कर अभिमत सहित प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र प्रेषित करें।