अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजा उर्फ कुलदीप पिता घनश्याम प्रजापति उम्र 22 साल निवासी ग्राम संजरा थाना गढाकोटा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने दिनांक 03.10.2020 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियुक्त द्वारा फरियादी की 09 वर्षीय बालिका एवं 08 वर्षीय अवयस्क पुत्र के साथ अप्राकृतिक लौंगिक कृत्य किया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये कि अप्राकृतिक लौगिक कृत्य अतिगंभीर आपराधिक चरित्र दर्शित करता है जो समाज के लिए अत्यंत घातक एवं हानिकारक है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राजा उर्फ कुलदीप का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।