अब जम्मू-कश्मीर के लोगों को नौकरी की तलाश में नहीं छोड़ना पड़ेगा घर, सरकार ने आरक्षित कीं नौकरियां
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के लोगों को अब नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार ने वहां के मूल निवासियों के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी हैं. सरकार ने शुक्रवार रात को अपने दो दिन पुराने आदेश में बदलाव किया है. इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में सारी नौकरियों को केंद्र शासित क्षेत्र के मूल निवासियों (डोमिसाइल) के लिए आरक्षित कर दिया गया है जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं. बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं.
हालांकि स्थानीय राजनीतिक दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश-2020 लाते हुए केंद्रशासित प्रदेश के डोमिसाइल के लिए नौकरियां आरक्षित कर दी गई हैं. संशोधित अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के तहत किसी भी पद पर नियुक्ति के उद्देश्य के लिए उपयुक्त शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल होगा.’’