अब WhatsApp और Telegram पर मिलेंगे कानूनी नोटिस और समन, SC ने दी मंजूरी
नई दिल्ली. अब कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या समन को सोशल नेटवर्किंग साइटस वाट्सएप्प (WhatsApp) और टेलीग्राम (Telegram) के जरिए भेजा जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के साथ ही नोटिस को मेल (Mail) पर भी भेजा जाए. वहीं दो ब्लू टिक ये सुनिश्चित करेंगे कि रिसीवर ने नोटिस देख लिया है या नहीं.
बताते चलें कि व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए लीगल नोटिस या समन वैध कानूनी सबूत हैं. मैसेजिंग एप पर नीले टिक इस बात का प्रमाण हैं कि भेजे गए संदेश को प्राप्त कर लिया गया है. हालांकि कोर्ट ने व्हाट्सएप से पीडीएफ फाइल (PDF) के रूप में भेजे गए नोटिस को वैध माना है. वहीं रिकॉर्ड के लिए मेल पर भी समन भेजना जरूरी होगा.
इसके अलावा कोर्ट ने एक अन्य सुनवाई में लॉकडाउन के मद्देनजर चेक की वैधता को बढ़ाने के लिए आरबीआई को अनुमति दी है. कोर्ट ने कहा है कि आरबीआई इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है. बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर पिछले तीन महीने से लॉकडाउन जारी है. ऐसे में कई इलाकों में बैंक सेवा भी प्रभावित हुई है. इसमें सबसे ज्यादा परेशानी चैक से लेनदेन करने वाले व्यापारियों को हुई है. जिसके मद्देनजर कोर्ट ने चैक की वैधता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.