अवैद्य रेत परिवहन में लिप्त ट्रेक्टर की सुपुर्दगी खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 22.09.2020 को उपनिरीक्षक नथ्थूलाल कोल , आरक्षक भगतराम , भूपेन्द्र एवं ध्यानसिंह के साथ कुशगरखेरा उनरघाट इस सूचना पर पहुंचे कि अवैद्य रेत का उत्खनन हो रहा है , जैसे ही पुलिस बल कुशगर खेरा नदी घाट के पास पहुंचा तो राजेश यादव अपने ट्रैक्टर में रेत भरकर राश्ते में लादे हुए मिला । पुलिस बल द्वारा ट्रैक्टर को रोकर रेत के संबंध में पूंछतांछ की गई । इसी बात पर से राजेश यादव , बृजेश यादव और दयाली यादव ने पुलिस वालों के साथ अभद्रता करते हुए , गालियां दीं और लाठियों से मारने के लिए दौड़े इसके पश्चात् रेत से भरे हुए टैक्टर को लेकर तीनों भाग गए । पुलिस ने उक्त दिनांक को ही थाना जतारा में अपराध क्रमांक 353/2020 अंतर्गत धारा 379 , 353 , 186 , 394 , 34 भा.दं.सं. के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया । विवेचना के दौरान आरोपी राजेश से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर MP36A5161 जब्त किया गया । उक्त ट्रैक्टर को प्राप्त करने के लिए आज दिनांक को माननीय न्यायालय , जतारा के समक्ष आरोपी राजेश के पिता राजाराम यादव ने सुपुर्दगी आवेदन पेश किया , उक्त आवेदन पर तर्क करते हुए एडीपीओ श्री सुनील कुमार नामदेव ने न्यायालय के समक्ष व्यक्त किया कि पूरे जिले में रेत चोरी व्यापक पैमाने पर धंधे के रूप में की जा रही है जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है अत : आरोपीगण द्वारा घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर यदि उसके मालिक को दिया गया तो इससे आम जनता में गलत संदेश जाएगा । एडीपीओ के उक्त तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा ट्रैक्टर मालिक द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर उसे ट्रैक्टर देने से इंकार कर दिया।