अवैद्य शराब परिवहन के आरोपी की जमानत निरस्‍त

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि थाना कुड़ीला के अपराध क्रमांक 273/2020 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तार कर आरोपी कल्‍लू उर्फ रामकिशन साहू तनय खुमान साहू उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पहाड़गांव थाना ईसानगर जिला छतरपुर को आज न्‍यायालय में पेश किया गया जहां आरोपी द्वारा अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से जमानत आवेदन पेश किया गया उक्‍त जमानत आवेदन का विरोध करते हुए शासन की ओर से एडीपीओ बृजेश कुमार असाटी ने तर्क किया कि कल्‍लू उर्फ रामकिशन के कब्‍जे से 315 लीटर शराब पुलिस द्वारा जब्‍त की गई है। अभियुक्‍त द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है यदि अभियुक्‍त को जमानत का लाभ दिया गया तो वह अपराध की पुनरावृत्ति करेगा। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी के उक्‍त तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त करते हुए उसे जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया।

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