अवैध पत्थर उत्खनन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

ओरछा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन पी पटेल ने बताया कि दिनांक 23/01/2021 को पुलिस थाना सिमरा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर ट्राली अवैध पत्थर लेकर विराय खिरक तरफ जा रहा है सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस रास्ते मे ग्राम विराय खिरक पर स्कूल के सामने एक हरा रंग का जौनडियर ट्रैक्टर आता दिखा जिसे रोका और चैक किया तो ट्रैक्टर के पीछे लगी पुरानी ट्राली मे पत्थर भरे थे फिर ट्रैक्टर ड्राइवर का नाम पता पूछा जिसने अपना नाम प्रभु पिता देशराज रैकवार उम्र 29 साल निवासी सलैया पाठा थाना सिमरा का होना बताया। ट्राली मे भरे पत्थर की रायल्टी के संबंध में चालक प्रभु रैकवार से पूछा जो न होना बताया तथा पत्थर गौरी घाट भेलसी से चोरी से भरकर बेचने को ले जाना बताया। तब मौके पर जप्ति पत्रक बिना नंबर का हरे रंग का जोनडियर ट्रैक्टर जिसमें लगी ट्राली जिसमें जो पत्थर कीमती करीब 3000 रुपये एवं ट्रैक्टर ट्राली जप्त कर लिया। आरोपी प्रभु द्वारा अपराध धारा 379 आईपीसी, 53(क) गौंड खनिज अधिनियम का घटित करना पाये जाने पर आरोपी ट्रैक्टर ड्राईवर प्रभु पिता देशराज रैकवार उम्र 29 साल निवासी सलैया पाठा को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध धारा 379 आईपीसी , 53 (क) गौड खनिज अधिनियम का पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय ओरछा में पेश किया गया। आज दिनांक को आरोपी प्रभु रैकवार द्वारा जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय ओरछा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने विधि सम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी के उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।