अवैध महुआ शराब रखने वाले की जमानत निरस्‍त, भेजा जेल

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि  दिनांक 11.02.2021 को थाना मोहनगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बताये स्‍थान पर दविश देकर घनश्‍याम खंगार उम्र 28 साल ग्राम बरेठी के कब्‍जे से 68 लीटर महुआ हाथ भट्टी से बनी शराब जिसकी कीमत 6800/- रूपये जप्‍त कर आरोपी के विरूद्ध थाना मोहनगढ़ में अपराध क्रमांक 30/2021 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी के अपराध में गिरफ्तार कर, मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई तथा माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन प्रस्‍तुत किया गया जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी ने विधिसम्‍मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय ने आरोपी घनश्‍याम खंगार द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन को निरस्‍त कर दिया एवं जेल भेजे जाने का आदेश प्रदान किया गया।

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