अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1500 रुपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली रोड़ पानसेमल जिला बडवानी को धारा 34 (1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 16.12.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जलगोन तरफ से पानसेमल अवैध रूप से शराब बेचने हेतु लेकर आ रहा था। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा वहां एक व्यक्ति इट भट्टे के पास जलगोन रोड़ पर हाथ में एक थैली लटकाये पैदल पानसेमल तरफ से आते दिखा। जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।
उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मंगल पिता इंदरसिंह मेहता उम्र 20 वर्ष निवासी निवाली पानसेमल जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से एक थैली को चेक करने पर 10 लीटर की केन व 1 लीटर की प्लास्टिक की बोतल में कुल 11 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब होना पाई गई। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया तब आरोपी से उक्त शराब जप्त की गई। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।