अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1650 रुपये का जुर्माना

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बिलासपुर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी गारदा पिता पठान उम्र 30 वर्ष निवासी खरतिया फलिया निवाली जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1650 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 01.01.2021 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सेंधवा रोड़ बड़गाव फाटे पर अवैध रूप से शराब बेचने हेतु खड़ा था। सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंच कर देखा वहां एक व्यक्ति हाथ में एक थैली लिये खड़ा था। जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।

उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम गारदा पिता पठान उम्र 30 वर्ष निवासी खरतिया फलिया निवाली जिला बडवानी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से एक थैली को चेक करने पर 22 क्वाटर देशी दुबारा प्लेन शराब के भरे मिले। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे में नहीं होना बताया। तब आरोपी से उक्त शराब जप्त की गई। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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