अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्‍त

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भोपाल. जिला एवं सत्र न्‍यायालय में  न्‍यायालय निशीथ खरे, मुख्‍य न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी , भोपाल के  न्‍यायालय में अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले अरोपी  को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा फसाया गया है तथा वह प्रकरण के निराकरण के लिए न्‍यायालय के सहयोग हेतु वचनबद्ध है।  उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने अपराध की गम्‍भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया । केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी आशीष मेहर की जमानत निरस्‍त कर उसे जेल भेज दिया गया।

जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना छोलामंदिर में  सूचना प्राप्‍त हुई कि आशीष मेहरा हनुमान मंदिर टेकरी के पीछे छुपकर अवैध रूप से खुली दारू बेचा रहा है, उक्‍त सूचना प्राप्‍त होने पर पुलिस द्वारा उक्‍त स्‍थान पर घेराबंदी कर आरोपी आशीष मेहरा को पकडा गया। आरोपी के पास एक बर्नी मिली जिसमें गंदी बदबूदार शराब भरी थी और उसके उपर गंदगी तैर रही थी। जिसकी मात्रा लगभग 3 लीटर थी। केस डायरी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी अन्‍य प्रकरण में भी संलग्‍न है जांच उपरांत थाना छोलामंदिर द्वारा अरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 611/2020 धारा 437 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर अरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्‍यायालय में पेश किया गया।

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