अवैध रूप से गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों को जेल भेजा

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता बाबुलाल उम्र 22 वर्ष निवासी पलसुद, शाहरूख पिता रउफ मंसुरी उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी पलसुद को धारा 4, 6, 9 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता निवारण अधिनियम में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 02.11.2020 को थाना सिलावद पर मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की पखाल्या तरफ अवैध रूप से गौवंश का परिवहन कीया जा रहा है। मुखबीर सूचना पर थाना सिलावाद के पुलिस अधिकारी ने पखाल्या तिराहा स्टेट हाइवे पर नाकाबंदी की। थोडी देर बाद एक सफेद रंग की पीकअप वाहन आते दिखा जिसको रोकने पर वाहन के चालक ने स्टापर को कट मारते हुए होल्गांव रोड पर तरफ वाहन को भगा कर ले गया और तांगडा फाटे पर वाहन छोडकर जंगल में भाग गया। पुलिस द्वारा वाहन चेक करने पर वाहन मे 08 नग केडे क्रुरता पुर्वक ठुस ठुस कर भरा गये पाया। तब पुलिस द्वारा वाहन व गौवंश को विधिवत घटना स्थल से जप्त कीया गया व थाने पर आरोपीगण के विरूध्द प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की गई। अन्वेषण के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें केन्द्री जेल बड़वानी भेजा गया।