अवैध रूप से विक्रय हेतु कच्ची शराब रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय नीलेन्द्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना के न्यायालय ने आरोपी किशना उर्फ बन्टी ग्राम वेरखेडी थाना आगासौद जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार वरूआ, बीना ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना आगासौद में मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि बंटी उर्फ किषना बंजारा अपने मकान में प्लास्टिक के कुप्पों में शराब रखे है जो कही बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में है। थाना प्रभारी ने मय थाना आगासौद स्टाफ के बंटी बंजारा के मकान पर दविष दी तो बंटी बंजारा पुलिस को देखकर पीछे के दरवाजे से भाग गया जिसका पीछाकर पकडने का प्रयास किया जो पकड में नही आया। मौके पर गवाहन के सामने बंटी के मकान की विधिवत तलासी ली गई। मकान के अंदर से 04 प्लास्टिक के कुप्पों में भरी 15-15 लीटर कच्ची हाथ भट्टी की बनी महुआ की शराब कुल 60 लीटर कीमत 6000 रूपये जप्त की गयी। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया, प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी बंटी उर्फ किशना का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।