अवैध रूप से हथियार रखने वालो आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलेन्द्र तिवारी बीना जिला सागर के न्यायालय नेआरोपी धीरेन्द्र पिता लक्ष्मी प्रसाद पांडे उम्र 34 साल ग्राम हिनौता थाना मनगवां जिला रीवा का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारीदिनेश कुमार मालवीय बीना, जिलासागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किथाना भानगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति लोहे का बड़ा धारदार छुरा हाथ में लिए आम रोड़ पर घूम रहा है और लोगों को डरा रहा है। जब टीम मुखबिर के बतायें स्थान पर पहुंची तो बेयर हाउस के सामने आरोपी छुरा लिए हुए दिखा। जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसकी तलाशी लेने पर धारदार लोहे का छुरा मिला। हथियार के संबंध में लाईंसेेंस का न होना बताया।

आरोपी के विरूद्ध धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी आरोपी धीरेन्द्र पांडे का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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