अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

File Photo

सागर. न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी रामचंद्र यादव का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 03.08.2020 को बोरिया तिगड्डा के पास ग्राम बोरिया घटना स्थल से 09 पेटी देशी लाल मसाला शराब जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव सीलबंद शराब कुल मात्रा 81 बल्क लीटर है, को अल्टो कार क्रमांक एम.पी. 20 एफ.ए 3826 में आरोपी द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर अबैध रूप से बिना लाइसेंस के परिवहन करते हुए पकडा गया। थाना देवरी द्वारा आरोपी के विरूद्व उक्त अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रामचंद्र यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!