अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय रविन्द्र धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी, सागर के न्यायालय ने आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शिवलाल अहिरवार ने पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवरी जिला सागर द्वारा जॉच के दौरान अभियुक्त राकेश लोधी के द्वारा अभियुक्त शुभम दांगी से दिनांक 13.11.2020 को चिरचिटा तिराहा सहजपुर रोड देवरी से एक ओमनी कार क्रमांक एमपी 15 बीए 2129 में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के 22 पेटी देशी लाल मसाला शराब खाकी रंग के कार्टून में जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव शराब के प्रत्येक पाव धारिता 180 एम.एल. कुल मात्रा 198 बल्क लीटर जो कि 50 बल्क लीटर से अधिक शराब रखकर परिवहन कराये जाने का अपराध करने पर अभियुक्त राकेश लोधी के विरूद्ध पुलिस थाना देवरी द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया।  न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी राकेश लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

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