अवैध शराब की बिक्री करने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में पिन्टु पिता नानसिंह डुडवे निवासी ग्राम सीदडी जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपीं को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1900 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 11.09.2020 को कस्बा भ्रमण के दौरान पुलिस अधिकारी को मुखबिर से सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध रूप से एक थैली में देशी प्लेन शराब के क्वाटर लेकर भण्डारदा रोड फाटा ग्राम सिदडी लाने वाला है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पहुचें तो देखा कि जहां एक व्यक्ति हाथ मे थैली लेकर आते दिखा, जिसे हमराह एवं पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पिन्टु पिता नानसिंह डुडवे निवासी ग्राम सीदडी जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 25 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा शराब जप्त किया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।