अवैध शराब के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई, महुआ किया जप्त
बिलासपुर. कलेक्टर बिलासपुर डाॅ.सारांश मित्तर के निर्देशन तथा नवपदस्थ उपायुक्त आबकारी नीतू नोतानी ठाकुर एवं सहायक आयुक्त आबकारी टीपी भूसाखरे के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित किया जाकर 11 जून 2020 से 26 जून 2020 तक कुल महत्वपूर्ण प्रकरण कायम किया गया है। आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न वृत्त प्रभार क्षेत्र के ग्रामों भिलमी, टेकर, पोड़ी, नगारीडीह, मगरउछला, उतरिया, कुंआ, कपसिया कला, तेंदूभाठा, बिल्लीबंद, सोढ़ाकला, गनियारी, परसाकापा, कोड़ापुरी, में कच्ची शराब बनाने तथा बेचने वालो से कुल 208 ली. हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब एवं 5975 किलोग्राम मंदिरा बनाने योग्य महुआ लहान जप्त किया गया है। छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) व 59(क) के तहत् 10 विभिन्न प्रकरणों में गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियांे गजानंद यादव पिता जेठूराम एवं उमेंद सूर्यवंषी पिता बैसाखू राम ग्राम भिलमी, मोती सागर ग्राम कुंआ, पतिराम ग्राम सोढ़ीकला, षिवकुमार वर्मा ग्राम गनियारी, रमेष साहू ग्राम कोड़ापुरी को ज्यूडिषियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है। धारा 34(1)क, ख, च के तहत् मदिरा के अवैध आसवन, विक्रय तथा परिवहन के 21 प्रकरणों में विभिन्न आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की गई है। जिले में मंदिरा के अवैध अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु संदिग्ध वाहनों की आकस्मिक जांच की जा रही है, सूचना एवं षिकायत के आधार पर त्वरित कार्यवाही हेतु विषेष कार्य योजना बनाई गई है। विभिन्न आबकारी उपलंभन दल में सहायक जिला आबकारी अधिकारी, एल के चैबे एवं रवीन्द्र पाण्डेय, आबकारी उपनिरीक्षक, डाॅ. समीर मिश्रा, धीरज कुमार कनौजिया, आनंद कुमार वर्मा, मुकेश कुमार पाण्डेय, प्रशिक्षु आबकारी उपनिरीक्षक दीपक सिंह ठाकुर, एके रायजादा, जया मेहर, कोमल प्रसाद सिदार, प्रदीप कुमार एवं हमराह स्टाॅफ का विशेष योगदान रहा है।