अवैध शराब के खिलाफ आबकारी की कार्रवाई
बिलासपुर. कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर के निर्देशन तथा उपायुक्त आबकारी श्रीमती नीतू नोतानी ठाकुर एवं सहायक आयुक्त आबकारी टी.पी. भूसाखरे के मार्गदर्शन में जिले में मदिरा के अवैध आसवन, धारण, विक्रय तथा परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान संचालित किया जाकर 25 एवं 26 को कुल 10 महत्वपूर्ण प्रकरण कायम किया गया है।
आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न वृत्त प्रभार क्षेत्र के ग्राम जाली, गनियारी, बेल्हा, काल्हामार में शराब बनाने तथा बेचने वालो से कुल 101 ली. हाथ भट्ठी निर्मित महुआ शराब एवं 5500 कि.ग्रा. मदिरा बनाने योग्य महुआ लहान जप्त किया गया है। छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) व 59(क) के तहत् कायम 05 प्रकरणों में गैर जमानतीय अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों रामकुमारी पति राजकिशोर एवं कक्ष्मीन बाई पति भागवत नेताम़, ग्राम बेलहा, थाना पचपेड़ी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल दाखिल कराया गया है तथा शेष 03 प्रकरणों में आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। धारा 34(1)क, च के तहत् कायम कुल 05 प्रकरणों में जप्त मदिरा बनाने योग्य महुआ लहान को जांच बाद मौके पर नष्ट किया गया है, जिससे 1650 लीटर मदिरा आसवन कर बनाया जा सकता था।
जिले में मदिरा के अवैध अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु संदिग्ध वाहनों की आकस्मिक जांच एवं होटल ढ़ाबों में भी जांच की जा रही है। सूचना एवं शिकायत आधार पर त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष कार्य योजना बनाई गई है। आबकारी उपलंभन दल में सहायक जिला आबकारी अधिकारी एल. के. चैबे, आबकारी उपनिरीक्षक, धीरज कुमार कनौजिया, आनंद कुमार वर्मा, मुकेश कुमार पाण्डेय, प्रशिक्षु आबकारी उपनिरीक्षक कोमल सिदार, ए.के. रायजादा, सुश्री जया मेहर एवं हमराह स्टाॅफ का विशेष योगदान रहा है।