अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 05.01.2021 को आबकारी विभाग के द्वारा रोड चैकिंग के दौरान नादिया ग्राम की पुलिया के पास बिना नंबर की एक मोटर साइकिल हीरो डीलक्स को रोका जो मोटरसाइकिल दो केने रखे हुए था, आबकारी विभाग द्वारा केनो को चेक करने पर उसमें 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ-भट्टी की कच्ची शराब रखी हुई थी। इस कच्ची शराब के संबंध में अभियुक्त बृजेश लोधी के पास कोई वैद्य कागजात नहीं होने से अभियुक्त को गिरफ्तार कर शराब जब्त की गई व थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 248/2021 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त के द्वारा आज दिनांक 07.01.2021 को जमानत हेतु आवेदन न्यायालय जतारा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव ने अपने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत खारिज कर दिया।