अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जतारा/टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 07.02.2021 को आबकारी विभाग द्वारा रोड़ चैकिंग के दौरान जामना सैरई मार्ग पर आ रही एक मोटर साईकिल MP36ME6621 के चालक को रोका जो अपनी मोटर साईकिल पर सफेद बोरियां बांधे हुये था, चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम राहुल घोष बताया, बोरियों को चैक करने पर उनमें 350 क्वार्टर कुल 63 लीटर सादा मदिरा रखी हुई पायी गयी। आरोपी से शराब के संबंध में कागजात मांगने पर उसके पास कोई भी वैध कागजात नहीं पाये गये। आरोपी को गिरफ्तार कर मोटर साईकिल व शराब जप्त की गयी व आबकारी विभाग द्वारा उसके विरूद्ध अपराध क्र. 383/21 धारा 34 (2)आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आज दिनांक 09.02.2021 को आरोपी राहुल पिता घोष निवासी सैरई के द्वारा माननीय अपर सत्र न्यायालय जतारा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसको माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे श्री इमरत लाल अहिरवार, अपर लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर निरस्त कर दिया।