अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी कुंवारासिंग पिता रजान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम देवली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 13.08.2020 को थाना वरला पर पदस्थ थाना प्रभारी के दौराने दैहात भ्रमण पर था मुखबीर से सुचना मिली की ग्राम देवली का कुंवारासिंग हाथ में प्लास्टिक की कैन में अवैध रुप से कच्ची महुआ शराब लेकर ग्राम दुगानी शासकीय पानी की टंकी के पास बेचने के लिए बैठा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए राहगीर पंचान को तलब कर मुखबीर की सूचना से अवगत कराया साथ लेकर मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचे।

 

जहॉ पर एक व्यक्ति प्लास्टीक कैन लेकर बैठा था पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराह फोर्स व पंचानों की मदद से पकडा उसका पता पुछते उसने अपना नाम कुंवारासिंग पिता रजान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम देवली का होना बताया उसके हाथ में रखी प्लास्टिक कैन को चौक करते उसमे 15 लीटर कच्ची महुँआ शराब होना पाया । आरोपी कुंवारासिंग से शराब रखने का लायसेंस का पुछते नहीं होना बताया । आरोपी का कृत्य अपराध धारा 34 ए आबकारी एक्ट का पाया जाने से पंचानों के समक्ष विधिवत प्लास्टिक कैन मे 15 लीटर कच्ची महुआ शराब को जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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