अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 3 हजार रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाण्डे सा. द्वारा अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपी मोहन पिता रागा सोलंकी निवासी रागा फल्या मरदईए जिला बडवानी को धारा 34(1) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 3000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 25. 01. 2021 को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रागा फल्या ग्राम मरदई तरफ से एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर बेचने हेतु आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान रागा फल्या मरदई जाकर देखा तो एक व्यक्ति हाथ में काले रंग की प्लास्टिक की केन लेकर आते दिखाए जिसे हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मोहन पिता रागा सोलंकी निवासी रागा फल्या मरदईए जिला बडवानी का होना बताया। उसके पास की प्लास्टिक की केन केा चेक करने पर 30 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब होना पाई गई एजिसे जप्त किया गया। लाईसेंस के संबंध में आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने शराब रखने व बेचने संबंधी लायसेंस के बारे मे नहीं होना बताया। आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।