अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी नाम राजु पिता शोभाराम उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.06.2020 को थाना सेंधवा शहर पर पदस्थ उपनिरीक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान मौसम चौराहा सेधवा पहुंचा जहाँ मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति तलावड़ी मोहल्ला सेधवा में एक प्लास्टिक की केन में कच्ची शराब भरकर बेचने हेतु शास्त्री कालोनी तरफ ले जाने वाला है । मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही आरक्षकों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर तलावड़ी मोहल्ला पहुचे जहा एक व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की केन ले जाते दिखा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम राजु पिता शोभाराम वर्मा उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा का होना बताया । उसके हाथ में रखी कैन को चौक करते कैन में 10 लीटर कच्ची महुआ शराब होना पायी गई । आरोपी से कच्ची महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया । आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।