अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी श्यामलाल पिता रेस्तम उम्र 55 साल निवासी चाटली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 30.06.2020 को थाना सेंधवा ग्रामीण पर पदस्थ सउनि को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम चाटली निवाली रोड कोली फाटा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही आरक्षकों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर ग्राम चाटली निवाली रोड कोली फाटा पहुचे जहा एक व्यक्ति हाथ मे थेली लेकर आते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम श्यामलाल पिता रेस्तम उम्र 55 साल निवासी चाटली जिला बड़वानी का होना बताया ।थेली चेक करने पर 21 क्वाटर देशी मदिरा शराब करीबन 1050रूपये मिली। आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया । आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफतार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।