अवैध शराब बेचने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी के न्यायालय ने आरोपी कमलेश उर्फ मोहन पिता मूलचंद लोधी उम्र 25 साल एवं मूलचंद पिता हरगोविन्द लोधी उम्र 50 साल दोनो निवासी कोपरा थाना देवरी जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना देवरी में पदस्थ उप निरी. को भ्रमण के दौरान कोपरा ग्राम में मुखविर से सूचना प्राप्त होने पर आरोपी के मकान पर दविश दी गयी। मकान के पीछे बनी टपरिया के पीछे चैक करने पर 06 पेटी प्रत्येक पेटी में 50 पाव कुल 54 बल्क लीटर अवैध लाल मसाला शराब विक्री हेतु पायी गयी। उक्त शराब जो शिवराज से जप्त की गयी है वह आरोपी मूलचंद एवं कमलेश के द्वारा मोटर साइकिल से लाकर 100 रूप्ये प्रति पाव बेचने के लिए दी गयी। आरोपीगण के विरूद्व धारा 34(2) म.प्र. आवकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी मूलचंद एवं कमलेश का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।