अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 500 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी रमेश पिता गणस्या उम्र 46 वर्ष निवासी शाहपुरा डिपो फल्या, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 08.10.2020 को थाना सेंधवा ग्रामीण पर पदस्थ प्रआर को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति शाहपुरा में रोड़ पर हाथ में प्लास्टिक की कैन में अवैध रूप् से कच्ची महुआ शराब लेकर खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही आरक्षकों को मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर बताया स्थान पर पहुचे जहां एक व्यक्ति हाथ मे केन लेकर आते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम रमेश पिता गणस्या उम्र 46 वर्ष निवासी शाहपुरा डिपो फल्या, जिला बड़वानी का होना बताया। केन को चेक करने पर 12 लीटर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब मिली। आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया । आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।