अवैध शराब बेचने वाले पर न्यायालय ने लगाया 2000 रूपये का जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी तेरला पिता किशन उम्र 58 वर्ष निवासी नानी बड़वानी जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.10.2020 को प्रआर अवैध शराब व जुआ की तलाशी हेतु रवाना हुए जहां मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति नानी बड़वानी अपने घर के सामने अवैध रूप से शराब केन में लेकर बैचने हेतु बैठा है़ मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर राहगीर पंचान व हमराही मुखबीर की सुचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर बताया स्थान पर नानी बड़वानी पहुचे जहां आड़ से देखा तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की केन हाथ में लेकर बैठे हुये दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे हमराही फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकडा उसका नाम पता पुछते उसने अपना नाम तेरला पिता किशन उम्र 58 वर्ष निवासी जिला बड़वानी का होना बताया। केन को चेक करने पर कच्ची हाथ भट्टी महुआ शराब 10 लीटर मिली। आरोपी से उक्त महुआ शराब रखने व लाने ले जाने के संबध में लायसेंस का पुछते नही होना बताया । आरोपी से उक्त शराब को विधिवत जप्त किया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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