अवैध शराब रखने के आरोपी की जमानत खारिज

टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एन. पी. पटेल ने बताया कि दिनांक 31.01.2021 को थाना दिगौड़ा पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बम्हौरी के पास फिरोजपुरा भाटा खडाई के कमलेश केवट अपने घर में अवैद्य रूप से भारी मात्रा में रखे हुए हैं यदि जल्दी से दविश नहीं दी गई तो शराब को कहीं छिपा देगा। मुखबिर की उक्त सूचना पर दस्दीक हेतु कस्बा बम्हौरी से साक्षीगण को साथ लेकर सूचना की दस्दीक हेतु थाना दिगौड़ा पुलिस ग्राम फिरोजपुरा भाटा खडाई पहुंचकर कमलेश केवट के मकान की घेराबंदी की गई तब आरोपी ने वहां से भागने की कोशिश की तभी पुलिस ने उसे पकड़कर उससे शराब के संबंध में पूछताछ की गई तो वह हड़बड़ाने लगा एवं उसके मकान के खुले दरवाजे से कमरे में रखे खाकी रंग के कार्टून दिखे जिसे संदेह होने पर पुलिस द्वारा चैक किया जिनकी संख्या 7 थी जिनमें देशी मदिरा प्लेन के 350 क्वार्टर भरे हुये थे कुल मात्रा 83 लीटर जिनकी कीमत 35000 रूपये थी। संदेही कमलेश से उक्त शराब के संबंध में पूछताछ की गई जिसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हुए शराब का लाइसेंस न होना बताया। तब पुलिस द्वारा उक्त शराब जब्त कर आरोपी के उक्त कृत्य पर थाना दिगौड़ा में अपराध क्रमांक 39/2021 अंतर्गत धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी कमलेश केवट को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा जमानत हेतु आवेदन न्यायालय टीकमगढ़ के समक्ष पेश किया जिसका विरोध करते हुए श्री विकास गर्ग सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने अपने विधिसम्मत तर्क रखे जिससे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी के उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।