अवैध शराब रखने वाले आरोपी पर न्यायालय लगाया 1000 रूपये जुर्माना

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बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया विशाल खाडे द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में आरोपी अजय पिता दादुलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमदा पानसेमल जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी भारत सिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 27.09.2020 को पुलिस थाना पानसेमल पर पदस्थ पुलिस अधिकारी को मुखबीर से सूचना मिली की एक व्यक्ति अवैध शराब लेकर बेचने के लिये खड़ा है। मुखबीर की सूचना पर बताये गये स्थान पर जाकर देखा। तो कि एक व्यक्ति हाथ में थैली लिए दिखा। तब पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जें से एक प्लास्टिक की केन जिसमें 10 लीटर हाथ भटृी कच्ची शराब जप्त की। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लायसंेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी अजय पिता दादुलाल उम्र 25 वर्ष निवासी आमदा पानसेमल जिला बड़वानी के विरूद्ध पुलिस थाना पानसेमल द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

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