अवैध शराब रखने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 1600 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा अवैध शराब रखने के आरोप में बिसन पिता नरगिया निवासी सिदड़ी, जिला बड़वानी को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम मेे आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1600 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.04.2020 को कस्बा भ्रमण क दौरान आर 96 जगदीश को मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति पिंटू के मकान के पास राजपुर रोड़ ग्राम सिदड़ी में एक प्लास्टिक की थैली में अवैध रूप से शराब लेकर बैठा है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये गये स्थान पिंटू के मकान के पास राजपुर रोड़ ग्राम सिदड़ी में मकान की आड़ से देखा कि जहां एक व्यक्ति हाथ मं सफेद प्लास्टिक की थैली लिये बैठा दिखा, जिसे हमराह एवं पंचानो की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।
आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम बिसन पिता नरगिया निवासी सिदड़ी, जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपी से शराब रखने व ले जाने का लायसंेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपी के कब्जे से कुल 24 देशी प्लेन मदिरा शराब के क्वार्टर जप्त किया। आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना पलसुद द्वारा अपराध धारा 34(1) आबकारी अधिनियम का मामला पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।