अवैध शराब ले जाने वाले आरोपी का अपर सत्र न्यायालय से जमानत आवेदन हुआ निरस्त

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सागर. न्यायालय अनिल चौहान अपर सत्र न्यायाधीश, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण मुन्नू उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चौकी कंजिया थाना भानगढ़ में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुंगवारी रोड से भानगढ़ की ओर एक स्विफ्ट डिजायर सफेद रंग की कार में दो व्यक्ति अवैध शराब की भारी मात्रा लेकर आ रहे हैं चौकी प्रभारी मुखबिर सूचना प्राप्ति पर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर तस्दीक हेतु रवाना हुआ। कुछ देर बाद मुंगवारी भानगढ़ मेन रोड से सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार जाती दिखी जो पीछा कर स्विफ्ट कार नंबर एम.पी. 15 सी सी 0627 सफेद रंग की हमराह स्टाफ की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया।

 

 

वाहन में दो व्यक्ति बैठे थे जिसमें एक ड्राइवर सीट पर जिसने अपना नाम रितेश पिता महेंद्र यादव उम्र 22 वर्ष एवं पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मुन्ना उर्फ मुलायम यादव होना बताया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 12 पेटी अवैध शराब जिसमें 5 पेटी लाल मसाला शराब कुल 60 लीटर शराब गवाहों के समक्ष जप्त हुई। शराब के संबंध में लाइसेंस /दस्तावेज की मांग करने पर आरोपीगण ने बैध दस्तावेज/ लाइसेंस का ना होना बताया। उक्त प्रकरण धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

 

 

गौरतलब है कि आरोपीगण का जमानत आवेदन न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी जमानत आवदेन पूर्व में दिनांक 10.09.2020 को निरस्त किया गया था। आरोपीगण के अधिवक्ता ने पुनः जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण मुन्ना उर्फ मुलायम यादव एवं रीतेश यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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