अवैध शराब ले जाने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय हेमंत कुमार अग्रवाल प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बीना के न्यायालय ने आरोपी नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला एवं अरविन्द्र लोधी जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता ने पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2020 को मुखबिर से सूचना थाना बीना में प्राप्त हुई कि मिलन बार के बाहर एक सफेद रंग की टवेरा न. एम.पी. 04 केजी 1297 में शराब की पेटियां रखी है सूचना की तस्दीक हेतु थाना बीना का पुलिस स्टाफ मिलन बार कानूनगो वार्ड पहुंचा और वहां खडी टवेरा की तलासी लेने पर 144 बोलत अंग्रेजी शराब कुल 108 लीटर कीमत 1, 36, 560 रूप्ये की मिली जो अवैध होने से जप्त की गई। आरोपीगण द्वारा शराब को जानू यादव ग्राम मारा के द्वारा बुलाई जाना बताया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण नारायण सिंह वघेल, ब्रजेश उर्फ भोला, एवं अरविन्द्र लोधी का जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निरस्त कर दिया गया।

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