अवैध हस्त निर्मित एक पिस्टल व एक कारतूस दस हजार रूपये में बेचने वाले आरोपी को भेजा जेल

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बड़वानी.न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजपुर अरूणसिंह अलावा द्वारा अपने आदेश से अवैध पिस्टल व् कारतूस बेचने के आरोपी रमेश पिता बल्लामसिंह उम्र 35 वर्ष निवासी उण्डील खोदरी थाना पलसुद जिला बड़वानी को धारा 25,27, 32 आमर्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बता‍या कि पलसूद थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि राजपुर तरफ से एक मोण्साण् पर तीन आदमी पिस्टल लिये आ रहे है । तथा दो आदमी सिलावद रोड तरफ से पैशन मोण्साण्से पिस्टल लिये आ रहे है । सूचना पर विश्वास कर उनिण् जीण्एलण्चौहान मय हमराही फोर्स के राजपुर रोड पेट्रोल पंप के आगे भीलट बाबा मंदिर के सामने मुखबिर के बताये स्थान पर इंतजार करते रहे तभी राजपुर रोड तरफ से रात करीब 09ध्00 बजे एक मोण्साण्पर तीन आदमी बैठकर आते दिखे जिन्हे रोककरा उनका नाम पता पूछते एक ने अपना नाम जुनैद पिता जाकिरअली उम्र 22 साल नि . चापडिया मोहल्ला पलसूद का होना बताया । जिसकी जामा तलाशी लेते उसकी कमर मे दाहिनी तरफ पैन्ट की कमर के नीचे एक लोहे की सिलवर कलर की पिस्टल जिसकी मेगजीन निकाल कर देखते उसमे एक पीतल का जिंदा कारतूस मिला। जुनेद ने पिस्टल रखने व लेकर घूमने का लायसेंस पूछते नही होना बताया।पिस्तल मौके पर जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा मोण्साण् चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम अली खान पिता अय्यूब खान उम्र 21 साल नि . गुलशन नगर खरगोन का होकर स्वयं की मोण्साण् होना बताया।जिस्से मोण्साण्के दस्तावेज मांगते नही होना बताया।मौके पर मोटरसायकल व् मोबाइल जप्त किया गया जप्त किया।बाद इनके साथी आरोपी का नाम पता पूछते उसने अपना नाम फरदीन उर्फ सोनू पिता इफतेखार उम्र 21 साल नि. पलसूद का होना बताया । तीनो से पिस्टल लेकर घूमने का कारण पूछते जुनैद की किसी से दुश्मनी होने से तीनो साथ मे पिस्टल लेकर आना बताया ।आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया।आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 25,27,32 आयुध अधिनियम का होने से प्रक्ररण कायम कर अनुसन्धान मे लिया गया।अनुसन्धान में ज्ञात हुआ की आरोपी जुनेद को पिस्टल व कारतूस आरोपी रमेश सिकलीगर ने 10.000 रूपये में बेचा था। आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहाँ से उसे शाजापुर जेल भिजवा दिया गया।

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