आजम खान को फिर कोर्ट से झटका, जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज

रामपुर. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) सांसद आजम खान (Azam Khan) को एक बार फिर से झटका लगा है. रामपुर (Rampur) की जनपद न्यायालय ने आजम खान जमानत याचिका को बर्खास्त कर दिया है. सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत मामले पर बुधवार (04 सितंबर) तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. 

स्पेशल काउंसिल अजय तिवारी ने बताया कि अब तक 35 प्राथना पत्र अब तक लगाए गए, जिसमे सारे प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए गए है. गुरुवार को 5 मामलों में निरस्त किए गए है. ये पांचों मामले जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जमीनों पर कब्जे के थे. 

आजम खान पर आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय के लिए जमीन लेने के लिए उन्होंने किसानों पर झूठे मुकद्दमे लगवाने की धमकी देकर दबाव बनाया. पांच किसानों ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने उन्हें हवालात में बंद करने और झूठे मुकद्दमे में फंसाने की धमकी देकर जमीन कब्जाई. उन्हीं पांचों किसानों ने आजम खान के खिलाफ मुकद्दमे दर्ज कराए थे.

इस मामले में आजम खान ने रामपुर की जिला जज अदालत में जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन अदालत ने उनकी अर्जी को खारिज कर दी है.


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