आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

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सागर. न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हेमंत सबिता, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी दिनेश पिता फूलसिंह यादव उम्र 22 साल थाना शाहगढ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद सिंह यादव बण्डा, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 17.04.2020 को सुबह 8ः00 बजे घर से भेंस लेकर खेत पर जा रहा था। तभी खेत पर नीम के पेड़ की डाल पर नजर पड़ी तो पास जाकर देखा कि उसका लड़का रस्सी से फांसी लगाकर लटका मिला, जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एवं साक्षीगण के कथनानुसार यह पाया गया कि दिनांक 16.04.2020 को आरोपी एवं मृतक दीपक के बीच झगड़ा हुआ था जिससें व्यथित होकर फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली थी जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना शाहगढ़ में मामला दर्ज किया जाकर अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय क समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी दिनेश यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।

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