आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल

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सागर. न्यायालय नीलेंद्र तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुजान यादव निवासी ग्राम चमारी जिला सागर म.प्र. का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.09.2020 को रात्रि करीब 11ः00 बजे की बात है फरियादी अपने घर पर पत्नी व बच्चे के साथ सो रहे थे, रात्रि में फरियादी ने उठ कर देखा कि उसकी लड़की घर पर नहीं थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाने में दर्ज कराई गयी। दिनांक 02.10.2020 की सुबह करीब 08ः00 बजे फरियादी अपने घर पर था तभी गांव के सरपंच ने बताया कि तुम्हारी लड़की की लाश ग्राम चमारी के पास पुरा रोड के किनारे खेत में बने कुएं में पड़ी हुई है घटना स्थल में जाकर देखा तो लाश कुएं में मृत अवस्था मे तैर रही थी। जांच में पाया गया कि मृतिका का आरोपी सुजान यादव के साथ प्रेमप्रसंग था जिसके चलते आरोपी ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन अधिकारी ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुजान यादव का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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