आम तोडने पर से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

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सागर. न्यायालय नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी सभी निवासी ग्राम सिरचौपी थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा।

 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 के शाम करीब 6ः00 बजे फरियादी के घर पर कार्यक्रम चल रहा था तभी जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी आम के पेड़ से फल तोड़ने की पुरानी बुराई पर से हाथ में लाठी-ठंडे लेकर हमले की तैयारी करके फरियादी के घर में गंदी-गंदी गालियंा देते हुए घुस गए और फरियादी के साथ लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीचबचाव करने आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे फरियादी एवं अन्य लोगों को गंभीर चोट आई। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी।

 

उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना भानगढ़ में दर्ज कराई। थाना भानगढ़ ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण को गिरिफतार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।

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