आरटीई के तहत शाला प्रवेश के लिये जाएंगे आनलाईन आवेदन


बिलासपुर. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत षिक्षा सत्र 2020-21 में निजी शालाओं में प्रवेश की आॅनलाईन पारदर्शी प्रक्रिया विगत वर्ष की भांति ही आॅनलाईन होगी। सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु आरटीई पोर्टल http://eduportal.cg.nic.in/rte/  में चार चरणों में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। प्रथम चरण मे 1 मार्च से 22 मार्च तक छात्र पंजीयन, लाटरी एवं आबंटन 30 मार्च 2020 तक, द्वितीय चरण में 1 अप्रैल से 14 अप्रैल छात्र पंजीयन, लाटरी एवं आबंटन 22 अप्रैल 2020 तक, तृतीय चरण में 23 अप्रैल से 6 मई तक छात्र पंजीयन लाटरी एवं आबंटन 15 मई 2020 तक तथा चतुर्थ चरण में 16 मई से 30 मई 2020 तक छात्र पंजीयन, लाटरी एवं आबंटन 10 जून 2020 तक होगा। स्कूलों में प्रवेश 30 जून 2020 तक होगा। इच्छुक आवेदक के माता-पिता/अभिभावक प्रवेश हेतु आरटीई पोर्टल के माध्यम से समयावधि में लोक सेवा केन्द्र व इंटरनेट कैफे में या स्वयं आॅनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पश्चात आॅनलाईन जनरेटेड आवेदन व आवश्यक दस्तावेज आवेदित निजी शाला की शासकीय नोडल शाला में प्राचार्य सह सहायक नोडल अधिकारी को अनिवार्यतः जमा करें, जिससे प्रवेश की अग्रिम कार्यवाही की जा सके तथा आवेदन फार्म की एक कापी अपने पास अवश्य रखें। अभिभावक अपने आवेदन की स्थिति आॅनलाईन देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त एसएमएस के माध्यम से उनके आवेदन पर होने वाले कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आवेदन करते समय स्वयं के ही सही मोबाईल नंबर की प्रविष्टि करें, प्रथम आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसी आवेदन क्रमांक की सहायता से सुधार करें, पुनः नवीन आवेदन न करें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा किसी भी असुविधा होने पर हेल्पलाईन नंबर 011-411-32689 पर मिस काॅल देकर समुचित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, परिलक्षित आदिम जनजाति, परंपरागत वन वनवासी, 40 प्रतिशत शारीरिक या मानसिक दिव्यांग जिनके लिये आवश्यक दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र/शासकीय मेडिकल प्रमाण पत्र व दुर्बल वर्ग हेतु पूर्व में निर्धारित मापदण्डों के अतिरिक्त बीपीएल अंतर्गत राज्य शासन की अधिसूचना में सम्मिलित श्रेणी के अतिरिक्त राज्य शासन के अन्य योजनाओं में बीपीएल परिवार हेतु जारी प्रमाण पत्रों यथा अन्त्योदय कार्ड सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना-2011 की जारी सूची में शामिल परिवारों के बालक भी उक्त श्रेणी अंतर्गत प्रवेश के लिये पात्र होंगे। दोनों ही समूह असुविधा प्राप्त व दुर्बल समूह के विद्यार्थियों के लिये आवश्यक दस्तावेज के रूप में निवास और पहचान प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/बिजली का बिल/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लायसेंस/मनरेगा जाॅब कार्ड के साथ बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नगरीय निकाय का प्रमाण पत्र, अस्पताल का कार्ड, एएनएम पंजीकृत कार्ड या आंगनबाड़ी का कार्ड, कचहरी से बना शपथ पत्र (कोई एक) जमा करना होगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट की जानकारी आरटीई पोर्टल पर देखी जा सकती है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु आवेदन 19 मार्च तक :  एकीकृत बाल विकास परियोजना बिल्हा के तिफरा वार्ड क्रमांक 8 केन्द्र नंबर 11 में, बोदरी वार्ड क्रमांक 5 केन्द्र नंबर 1 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं परसदा ति.वार्ड क्रमांक 9 केन्द्र नंबर 2 आंगनबाड़ी सहायिका 1 पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित की गई है। जिनकी अंतिम तिथि 19 मार्च 2020 निर्धारित है। इच्छुक आवेदिका अपना आवेदन परियोजना कार्यालय बिल्हा में जमा कर सकते हैं या सीधे पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं।

विद्यार्थियों की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का कठोरता से पालन करने कलेक्टर ने दिए निर्देश : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम  अंतर्गत जिले में रात्रि 10ः00 बजे से लेकर प्रातः 6ः00 बजे तक तीव्र संगीत को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है जो माह अप्रैल तक जारी रहेगी। विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है किंतु तीव्र संगीत या मंद संगीत से उनकी एकाग्रता भंग होती है और इन्हें अध्ययन करने में असुविधा होती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय महत्व का होता है और उनकी संपूर्ण एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र को छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत तथा किसी भी प्रकार के कोलाहल को धारा 10 के अंतर्गत प्रतिषेधित किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम 1985 का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने  के निर्देश दिये है।

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