इंजीनियरिंग काॅलेज में प्रवेश, परीक्षा केन्द्र, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य कन्टेनमेंट जोन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे

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बिलासपुर. उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एवं उनके अधीनस्थ अन्य न्यायालय, महाधिवक्ता कार्यालय, रेक प्वाईन्ट पर लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, निजी सुरक्षा एजेंसियां/सुरक्षाकर्मी कार्य, प्रवेश हेतु इंजीनियरिंग काॅलेज/विश्वविद्यालय, विभिन्न परीक्षा केन्द्र, अस्पताल एवं शासकीय खाद्यान्न संग्रहण से संबंधित परिवहन/लोडिंग-अनलोडिंग संबंधी कार्य भी कन्टेनमेंट जोन के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दूध पार्लर व दूध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 6.30 बजे तक ही होगी।

 

प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका प्रवेश पत्र, इंजीनियरिंग काॅलेज एडमिशन की दशा में उनका काॅल लेटर तथा रेलवे/टेलीकाम संचालक एवं रख-रखाव कार्य, हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी, निजी सुरक्षा कर्मी, उच्च न्यायालय एवं महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी होने की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड पास के रूप में मान्य किया जाएगा। मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर अस्पताल/पैथाॅलाजी लैब आने जाने की अनुमति होगी।

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