इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा 30 नवंबर तक बढ़ी, मिलीं और भी कई सौगातें


नई दिल्ली. कोरोना संकट को देखते हुए सकरार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. अब आईटी रिटर्न 31 नवंबर तक भरा जा सकता है. आमतौर पर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई होती है, लेकिन महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस साल इसे एक महीना आगे बढ़ाया गया है. वित्त मंत्रालय के इस फैसले को करदाताओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बारे में बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस संबंध में विस्तार से बताया. उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे. इस मौके पर ठाकुर ने बताया कि सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया है.

टैक्स में राहत
वित्तमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि TDS ,TCS दरों को घटाया गया 25% घटाया गया है, जो कल से लागू हो जाएंगी. इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी. खासकर नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, यानी प्रोफेशनल को रीफंड तुरंत दिया जाएगा. वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि रियल स्टेट के लिए फोर्स मेज़र लागू किया जाएगा. जिससे उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में समय की राहत मिलेगी. उनका कांट्रेक्ट खत्म नहीं माना जाएगा. 6 महीने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन टाइम बढ़ाया गया है. इसकी तारिख 25 मार्च मानी जाएगी.

PF पर भी बड़ा फैसला
वित्तमंत्री ने PF पर लिए गए अहम् फैसले के बारे में बताया कि 15 हजार से कम सैलरी वालों का FP सरकार भरेगी. अगस्त तक सरकार कंपनी और कर्मचारी की तरफ से EPFO में रकम जमा कराएगी. सरकार ने यह फैसला संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए लिया है. इससे 72 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा. वित्तमंत्री ने बताया कि EPF में एम्प्लॉयर का योगदान 12% से घटाकर 10% किया गया है, इससे उन्हें 6800 करोड़ का फायदा होगा.

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