इमरान के खिलाफ अवमानना याचिका पर फैसला सुरक्षित, नवाज शरीफ की विदेश यात्रा पर दिया था बयान

इस्लामाबाद. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ दायर एक अवमानना की याचिका पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया. इमरान ने हाल ही में कथित तौर पर न्यायपालिका के बारे में अवमानना जनक बयान दिया था. डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एडवोकेट सलीमुल्लाह खान द्वारा सोमवार को दायर याचिका में कहा गया है कि खान ने गंभीर अवमानना की है और न्यायपालिका का मजाक उड़ाया है. एबटाबाद के हवेलियन में एक उद्घाटन समारोह में खान ने कहा था कि देश की न्यायिक प्रणाली में शक्तिशाली और आम लोगों के साथ व्यवहार में असमानता है. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान (Pakistan) के मुख्य न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा से न्यायपालिका में जनता का विश्वास बहाल करने को कहा था. खान का बयान लाहौर (Lahore) हाईकोर्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) को चिकित्सा उपचार के लिए चार सप्ताह की विदेश यात्रा की अनुमति देने के बाद आया था.

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