उपेक्षापूर्वक मृत्‍यु कारित करने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

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टीकमगढ़. मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि फरियादी भानूप्रताप यादव ने थाना दिगौड़ा में उपस्थित होकर इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराई कि दिनांक 06.06.2012 की सुबह 6 बजे उसकी माता गुलाब रानी यादव, पिता अमृतलाल यादव और गांव के राजकुंवर यादव, माया यादव तथा कड़ोरे लाल यादव मथुरा-वृंदावन से लौटे थे और सुबह अनीस की आपे टैक्‍सी से दिगौड़ा से मोहनगढ़ तिगैला जाने के लिए बैठे थे। जैसे ही टैक्‍सी दिगौड़ा स्‍टेंड से चलकर चांदसी डॉक्‍टर के मकान के सामने पहुंची तभी टीकमगढ़ तरफ से एक ट्रक चालक तेज रफ्तार व लापरवाही से ट्रक चलाकर आया और टैक्‍सी में टक्‍कर मार दी, जिससे उसके माता-पिता गुलाबरानी व अमृतलाल तथा माया यादव, राजकुंवर तथा कड़ोरे यादव व टैक्‍सी में बैठी सवारियों को भी चोटें आयीं। उक्‍त ट्रक का नंबर MP34H0172 है। घटना आस-पास के दुकानदारों ने देखी। फरियादी की उक्‍त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्‍द्र दिगौड़ा का अपराध क्रमांक 104/2012 अंतर्गत धारा 279,337 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जिला चिकित्‍सालय टीकमगढ़ में जांच के दौरान रामेश्‍वर झां की मृत्‍यु होने से धारा 304-ए भा.दं.सं. की वृद्धि कर प्रकरण में आवश्‍यक अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्‍यायालय टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। अभियुक्‍त द्वारा लोकमार्ग पर प्रकरण में जब्‍तशुदा वाहन क्रमांक MP34H0172 को उपेक्षापूर्वक चलाकर मृतक रामेश्‍वर झां की आपराधिक मानव वध की श्रेणी में न आने वाली मृत्‍यु एवं आहतगण अमृतलाल, श्रीमती गुलाबरानी, श्रीमती माया, कड़ोरे एवं श्रीमती राजकुंवर को साधारण उपहति कारित की गई है। उक्‍त प्रकरण में माननीय न्‍यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण पश्‍चात् आरोपी दशरथ उर्फ मुन्‍ना पटेल निवासी मडिया बरौधा थाना बटियागढ़ जिला दमोह को धारा 304-ए भा.दं.सं. में दो वर्ष का सादा कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड एवं शेष आहतगण के संबंध में धारा 337 भा.दं.सं. में दो-दो माह के सादा कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड (कुल तीन हजार पांच सौ रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती नर्मदांजलि दुबे द्वारा की गई।

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