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जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिये आरक्षण 18 नवंबर को : छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम-3 (4) के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण तथा अजा,अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिलाओं के स्थानों का निर्धारण लाॅट के माध्यम से किया जायेगा। यह कार्यवाही 18 नवंबर 2019 को दोपहर 12 बजे न्यू सर्किट हाउस सिविल लाईन रायपुर के कन्वेंशन हाॅल में की जाएगी।
मतपत्रों के मुद्रण के लिये निविदा 21 नवंबर तक आमंत्रित : नगरीय निकायों (नगर पालिका) के निर्वाचन हेतु मतपत्रों के मुद्रण के लिये मोहरबंद निविदा 21 नवंबर दोपहर 3 बजे तक आमंत्रित की गई है। निविदा इसी दिन शाम 4 बजे निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार निविदा फार्म जिसका मूल्य 100 रूपये है। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय बिलासपुर से प्राप्त की जा सकती है। मुद्रण के लिये कागज कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बिलासपुर से प्राप्त की जा सकती है।
जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण की सूचना प्रकाशित : कलेक्टर द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2019 के अंतर्गत पंचायत राज अधिनियम की धारा 13, 17, 23, 25, 30, 32 एवं 129 ड. के तहत जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्ग में महिला आरक्षण किये जाने की सूचना का प्रकाशन आज कर दिया गया है। आरक्षण की सूचना का प्रकाशन तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत कार्यालय के कार्यालय में चस्पा कर दिया गया है। साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामों में यह सूचना कोटवार के माध्यम से मुनादी कराकर ग्रामीणों को अवगत कराने हेतु जिले के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को निर्देशित किया गया है। सूचना तामिली की पावती आरक्षण की निर्धारित तिथि के पूर्व कलेक्टर कार्यालय को भेजने के लिये कहा गया है।
जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण 23 नवंबर को : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2019 हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 30 एवं 32 के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के अधीन जिला पंचायत बिलासपुर के निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं हेतु आरक्षण लाट के माध्यम से किया जाएगा। यह कार्यवाही 23 नवंबर 2019 को मंथन सभाकक्ष बिलासपुर में की जायेगी।
पैरा जलाना प्रतिबंधित : अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एंव अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेण्ड्रारोड श्री मयंक चतुर्वेदी ने क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल बिलासपुर तथा संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमत होते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत जनहित में पेण्ड्रारोड राजस्व अनुविभाग में फसल अपशिष्ट को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियांे के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं पशु चिकित्सा सेवाएं द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर खरीफ फसल की कटाई के पश्चात सामान्यतः खेतीहर कृषकों द्वारा अनुपयोगी पैरे को जलाया जाता है, जिसके फलस्वरूप जहां एक ओर पर्यावरण प्रदूषित होता है, वहीं इसके हानिकारक प्रभाव तथा दुष्परिणाम से शारीरिक बीमारी की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त इसका दुष्प्रभाव मानव शरीर सहित पशु-पक्षियों पर पड़ता है। साथ ही धान का पैरा जलाने से पशुओं के लिये सूखा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतिबंध लगाया गया है।
जनपद पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण 23 नवंबर को : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2019 हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 23, 25 एवं 129 ड. के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिलासपुर जिले के जनपद पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाआंे के लिये लाट निकालकर पद आरक्षित करने की कार्यवाही 23 नवंबर को दोपहर 1.30 बजे से मंथन सभाकक्ष बिलासपुर में किया जायेगा।
जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच के लिये आरक्षण 20 से 22 नवंबर तक : त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन 2019 हेतु छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 13, 17 एवं 129 ड. के साथ सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 6 के अधीन बिलासपुर जिले की जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच, वार्ड पंचों के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सभी वर्गों में महिलाओं के लिये आरक्षण की कार्यवाही 20 से 22 नवंबर तक संबधित जनपद पंचायतों में की जाएगी। कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पदों के लिये आरक्षण की कार्यवाही जनपद पंचायत गौरला में 20 नवंबर को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत गौरेला के सभाकक्ष में की जाएगी। इसी तरह 21 नवंबर को जनपद पंचायत पेण्ड्रा के सभाकक्ष में एवं जनपद पंचायत तखतपुर के सभाकक्ष में इन जनपद पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। जनपद पंचायत मस्तूरी, कोटा, बिल्हा और मरवाही में 22 नवंबर को पूर्वान्ह 11 बजे से अपने-अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के सभाकक्ष में आरक्षण की कार्यवाही लाट के माध्यम से की जाएगी।