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जिला रेडक्रास सोसायटी को सामाजिक संगठनों व दानदाताओं से मिली सहयोग राशि :  जिले के विभिन्न सामाजिक संगठनों व दानदाताओं के द्वारा जिला रेडक्रास सोसायटी में सहयोग राशि के रूप में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान किया जा रहा है। करोना संक्रमण वैश्विक महामारी हेतु सहायतार्थ राशि का सहयोग सर्वपनिका समाज गौरेला पेंड्रा मरवाही के द्वारा 11000 रुपये, अग्रवाल महिला मंडल पेंड्रा के द्वारा 11000 रुपये की सहयोग राशि रेडक्रॉस सोसाइटी में प्रदान की गई। कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने सभी दानदाताओं
और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग की प्रशंसा करते हुए स्वेच्छा से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेडक्रास सोसायटी में सहयोग राशि देने की अपील की है।

गौठान निर्माण कार्य में प्रगति लाने कलेक्टर ने दिए निर्देश :  कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने विगत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत जिले में किये जा रहे कार्यों  की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि जिले में प्रथम चरण के सभी 25 गौठान में निर्माण कार्य पूर्ण हैं तथा द्वितीय चरण में स्वीकृत 59 गौठानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
क्लेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने सभी गौठान एवं चारागाहों में पानी की व्यवस्था हेतु 14वें वित्त की राशि से नलकूप खनन एवं क्रेडा से सौर उर्जा पम्प स्थापना किये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया।कलेक्टर ने किसी गौठान में पशुशेड के आधार पर अतिरिक्त पशुशेड की आवश्यकता हो तो स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने प्रत्येक गौठान में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक  गतिविधि हेतु प्रेरित करने निर्देशित किया। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत निर्मित कूपों में से प्रत्येक विकासखंड में 100-100 कूपों का चिन्हांकन कर बाड़ी विकास कार्य लिये जाने हेतु उद्यान विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को मनरेगा अंतर्गत निर्मित डबरियों, जहां जल संचय प्रचुर मात्रा में हो रहा है, की मेंढ़ पर अरहर की फसल लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन, वन विभाग तथा कृषि विभाग को जिले में तैयार किये गये स्टाप डेम,  चेक डेम आदि से कृषकों को लाभान्वित करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में आदर्श गौठान के रूप में विकसित करने हेतु जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा गौरेला में 2, पेण्ड्रा में 2 तथा मरवाही में 3 गौठान प्रस्तावित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि गौठानों में स्व-रोजगार संबंधी विविध गतिविधियों का संचालन कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए। उन्होंने गौठानों के बेहतर संचालन के लिए इसे आय मूलक गतिविधियों से जोड़ने की भी बात कही। इस अवसर पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन सहित अन्य विभागों के विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित थे।

खाद बीज का अग्रिम उठाव करें सुनिश्चित-कलेक्टर :  कलेक्टर श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने जिले में आगामी खरीफ फसल को दृष्टिगत रखते हुए खाद बीज का अग्रिम उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरेला -पेण्ड्रा-मरवाही जिले में रासायनिक उर्वरक 1249.50 टन एवं बीज 2370 क्विंटल भण्डारण सेवा सहकारी समितियों में हो चुका है। उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार धान मोटा 2250 रुपये प्रति क्विंटल, धान पतला 2500 रुपये प्रति क्विंटल, धान सुगंधित 2900 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उपलब्ध है। रासायनिक उर्वरक नीम कोटेड यूरिया 45 किलोग्राम 266.50 रूपये प्रति बोरी, डीएपी (18ः46) 50 किलोग्राम 1175 रूपये प्रति बोरी, एनपीके (12ः32ः16) 50 किलोग्राम 1150 रूपये प्रति बोरी, पोटाश 50 किलोग्राम 918.75 रूपये प्रति बोरी, एसएसपी पावडर 50 किलोग्राम 340 रूपये प्रति बोरी, एसएसपी दानेदार 50 किलोग्राम 370 रूपये प्रति बोरी, जिंकेटेड एसएसपी पावडर 50 किलोग्राम 355 रूपये प्रति बोरी की दर पर उपलब्ध है। जिले में रसायनिक खाद एवं उर्वरक के संतुलित उपयोग हेतु कृषकों को प्रेरित किया जा रहा है। किसानों से मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप फसल लेने की अपील की गई है।

कलेक्टर ने जारी किया आदेश,  वैवाहिक कार्यक्रम की सशर्त अनुमति देने अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकृत : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी ने आदेश जारी कर अनुविभागीय दंडाधिकारी पेंड्रारोड को  अपने क्षेत्रान्तर्गत आवेदकों द्वारा विवाह की अनुमति हेतु आवेदन किये जाने पर ही वैवाहिक कार्यक्रम की सशर्त अनुमति देने हेतु अधिकृत किया है। आदेश में उल्लेखित है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी पेंड्रारोड द्वारा आवेदकों को विवाह की अनुमति सशर्त दी जाएगी जिसमें विवाह में वर वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी । समारोह में फिजिकल डिस्टेसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक  चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नही होगी। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा।  कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समय-समय पर केंद्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुमति जिले भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी, जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।

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