December 27, 2019
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सभा, जुलूस एवं लाउडस्पीकर से प्रचार हेतु अनुमति देंगे सक्षम अधिकारी : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु लागू आदर्श आचरण संहिता के दौरान चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन तथा इन सभाओं में लाउडस्पीकरों के उपयोग, प्रचार वाहनों में लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस के मार्ग निर्धारण, जुलूस निकालने की अनुमति के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा जिला मुख्यालय की जिला पंचायत क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी बिलासपुर, अनुविभाग मुख्यालयों की जनपद क्षेत्रों के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, उप तहसील मुख्यालयों की ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारियों को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है। नियुक्त सक्षम अधिकारी अपने कार्यालय में अनुमति हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्राप्ति पंजीबद्ध करेंगे तथा नियमानुसार सशर्त अनुमति जारी की जायेगी।
प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामों में लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान, निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरिक करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय होगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हेतु काउंसलिंग आज : हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फाॅर नर्सेस जनवरी 2020 सत्र की भर्ती हेतु काउंसलिंग का आयोजन आज 28 दिसंबर 2019 दिन शनिवार को जिला चिकित्सालय परिसर बिलासपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित की गई है।
निःशुल्क इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण हेतु आवेदन 31 दिसंबर तक : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित विकास निगम (भारत शासन का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय) द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत तीन माह के निःशुल्क इलेक्ट्रीशियन कोर्स में प्रशिक्षण का आयोजन छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र मंगला चैक बिलासपुर में केवल पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये किया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के विकास हेतु प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा, जिससे वे स्वयं का उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु 30 सीट निर्धारित है, जिसमंे चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी। जिसमें प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से कुल 3000 रूपये का प्रशिक्षण छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण में मोटर वाइंडिंग, फेन, कुलर, गीजर आदि विद्युत उपकरण के मरम्मत पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे प्रशिक्षण पश्चात वे स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर सके या स्थानीय उद्यम में जाॅब प्लेसमेंट किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता विकास मंे उद्यमी के गुण विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग के चयन हेतु जानकारी, बाजार प्रबंधन, विक्रय प्रबंधन, विज्ञापन, तकनीकी जानकारी, नवीन उद्योगों का भ्रमण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माणमें जानकारी दी जायेगी। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 है। इच्छुक युवा आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र के मंगला चैक बिलासपुर स्थित कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
यू.पी.एस.सी. एवं पी.एस.सी. की कोचिंग में प्रवेश के लिये प्राक्चयन परीक्षा 29 दिसंबर को : युवा कैरियर निर्माण योजनांतर्गत संघ एवं राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु प्राक्चयन परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को दोपहर 12 से 2 बजे तक पुरूष अभ्यर्थियों हेतु प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी पहाड़ी चैक रायपुर में आयोजित की गई है। परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 10 बजे निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी मोबाईल नंबर 9826194362 एवं 8770432223 पर प्राप्त किये जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से नहीं भेजे जा रहे है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर प्रवेश-पत्र का प्रारूप संलग्न है, जिसमें समस्त जानकारी भरकर नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाकर केन्द्र पर लाना होगा। इसके साथ ओरिजनल आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र लाना होगा। जिसमें मिलान होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इसी वेबसाईट पर परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों की प्रावधिक सूची एवं रोल नंबर का भी अवलोकन किया जा सकता है। परीक्षा हाॅल में इलेक्ट्राॅनिक गैजेट यथा मोबाईल, पेजर, केल्कुलेटर आदि लाना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी किये जाने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिले के सभी ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामों में लोक परिशांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान, निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरिक करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति, दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय होगा।
सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हेतु काउंसलिंग आज : हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फाॅर नर्सेस जनवरी 2020 सत्र की भर्ती हेतु काउंसलिंग का आयोजन आज 28 दिसंबर 2019 दिन शनिवार को जिला चिकित्सालय परिसर बिलासपुर में सुबह 10 बजे से आयोजित की गई है।
निःशुल्क इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण हेतु आवेदन 31 दिसंबर तक : राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एवं वित विकास निगम (भारत शासन का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय) द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत तीन माह के निःशुल्क इलेक्ट्रीशियन कोर्स में प्रशिक्षण का आयोजन छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र मंगला चैक बिलासपुर में केवल पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिये किया जा रहा है। प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम योग्यता आठवीं उत्तीर्ण है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जिले के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता के विकास हेतु प्रोत्साहित एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा, जिससे वे स्वयं का उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सके। प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु 30 सीट निर्धारित है, जिसमंे चयन की प्रक्रिया साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी। जिसमें प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से कुल 3000 रूपये का प्रशिक्षण छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है। इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण में मोटर वाइंडिंग, फेन, कुलर, गीजर आदि विद्युत उपकरण के मरम्मत पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे प्रशिक्षण पश्चात वे स्वयं का व्यवसाय आरंभ कर सके या स्थानीय उद्यम में जाॅब प्लेसमेंट किया जा सके। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमिता विकास मंे उद्यमी के गुण विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग के चयन हेतु जानकारी, बाजार प्रबंधन, विक्रय प्रबंधन, विज्ञापन, तकनीकी जानकारी, नवीन उद्योगों का भ्रमण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माणमें जानकारी दी जायेगी। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2019 है। इच्छुक युवा आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ उद्यमिता विकास केन्द्र के मंगला चैक बिलासपुर स्थित कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
यू.पी.एस.सी. एवं पी.एस.सी. की कोचिंग में प्रवेश के लिये प्राक्चयन परीक्षा 29 दिसंबर को : युवा कैरियर निर्माण योजनांतर्गत संघ एवं राज्य सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग हेतु प्राक्चयन परीक्षा 29 दिसंबर 2019 को दोपहर 12 से 2 बजे तक पुरूष अभ्यर्थियों हेतु प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी पहाड़ी चैक रायपुर में आयोजित की गई है। परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्टिंग टाइम प्रातः 10 बजे निर्धारित किया गया है। विस्तृत जानकारी मोबाईल नंबर 9826194362 एवं 8770432223 पर प्राप्त किये जा सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र पृथक से नहीं भेजे जा रहे है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बिलासपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभागीय वेबसाईट www.tribal.cg.gov.in पर प्रवेश-पत्र का प्रारूप संलग्न है, जिसमें समस्त जानकारी भरकर नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाकर केन्द्र पर लाना होगा। इसके साथ ओरिजनल आधार कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र लाना होगा। जिसमें मिलान होने के बाद अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। इसी वेबसाईट पर परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र अभ्यर्थियों की प्रावधिक सूची एवं रोल नंबर का भी अवलोकन किया जा सकता है। परीक्षा हाॅल में इलेक्ट्राॅनिक गैजेट यथा मोबाईल, पेजर, केल्कुलेटर आदि लाना प्रतिबंधित रहेगा।